GST ADVICE TO MARBLE DEALER
महत्वपूर्ण जानकारी
प्यारे व्यापारी भाइयों,
क्या आपको पता है कि आपके द्वारा GST चुकाने के बाद भी आपको पैनल्टी एवं ब्याज सहित दुबारा GST चुकाना पड सकता है यदि –
– आपने जिससे माल खरीदा है उसने आपके द्वारा चुकाये गए GST को सरकारी खजाने में जमा नही कराया है।
– जिससे आपने माल खरीदा है उसने अपना GST Return नही भरा।
– रिटर्न भरा है लेकिन रिटर्न में आपका GST Number गलत लिखा है।
GST कानून के अनुसार सरकार पिछले 7 सालो तक के रिकार्ड की जांच कर सकती है और आपके विरुद्ध GST, ब्याज एवं पैनल्टी की डिमांड निकाल सकती है।
अतः अपने Accountant से हर महीने Input Tax Credit का मिलान करवाएं।
Manually बिलो का मिलान करना अत्यधिक कठिन है तथा इसमें कई दिनों का समय लग सकता है। ने किया आपके ITC का मिलान बहुत आसान। G-RECS का इस्तेमाल करके आप अपना ITC 100% claim बिना किसी विशेष कंप्यूटर योग्यता के आसानी से कर सकते है। यह सिस्टम आपके हर बिल के मिलान की सटीक जानकारी आपको देता रहेगा। अपने समय व धन की बचत करे और अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें।
भावी परेशानी से बचने के लिये फोन करके संपर्क करे।अन्य व्यापारी भाइयों को सूचित करके अपने व्यापार धर्म का अवश्य पालन करें।